गिरधारी साव की विवेचना वाले पांच वर्ष पुराने प्रकरण में तीन आरोपी दोषसिद्ध
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| उप निरीक्षक गिरधारी साव ने प्रकरण की विवेचना की थी। मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई। |
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| उप निरीक्षक गिरधारी साव ने प्रकरण की विवेचना की थी। मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई। |
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| ओडिशा से अंबिकापुर की ओर जा रही कार में अवैध गांजा बरामद, लैलूंगा पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार |
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ओडिशा से अंबिकापुर की ओर एक कार में अवैध गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर लैलूंगा पुलिस ने कटकलिया गांव के पास घेराबंदी कर कार क्रमांक OD10H0050 को रोककर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान वाहन से अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर मौजूद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गांजा, वाहन एवं अन्य सामग्री को जब्त कर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ओडिशा से गांजे की खेप लेकर अंबिकापुर की ओर जा रहे थे। सूचना मिलने पर लैलूंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को रोककर जांच की, जिसमें अवैध गांजा बरामद किया गया।"
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रायगढ़ | 23 मार्च, 2026.


लैलूंगा पुलिस ने आरोपी को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर
रायगढ़, 09 जनवरी 2026 । पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना लैलूंगा पुलिस ने महिला की संदिग्ध मृत्यु के मामले का खुलासा करते हुए पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार गिरधारी पैकरा उम्र 27 वर्ष निवासी काराडेगा पटेलपारा द्वारा थाना लैलूंगा में मर्ग सूचना दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी डिजेश्वरी पैकरा ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
मर्ग क्रमांक 173/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा की गई बारीकी से जांच एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक होना बताया गया। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 24.12.2025 की शाम आरोपी बिना पूछे मुर्गा-मटन लेकर घर पहुंचा, जिस पर पत्नी द्वारा नाराजगी जताए जाने से दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी ने लोहे की फुंकनी एवं धारदार परसूल से मारपीट कर रस्सी से गला दबाने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी ने अपराध को छुपाने की नीयत से मृतिका को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया और परिजनों व ग्रामीणों को झूठी जानकारी दी। मर्ग जांच में अपराध के साक्ष्य छुपाने एवं मिथ्या सूचना देने की पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 03/2026 धारा 103(1) एवं 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी से मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त लोहे की फुकनी और परसूल और महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया।
आरोपी गिरधारी पैकरा को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक देव प्रसाद चौहान एवं हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।